हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में दोषी को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय पूनम पाठक ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी 30 सितंबर 2016 को भाई के साथ दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गई थी। किशाेरी और उसके भाई को राम कुमार चौधरी उर्फ रामू निवासी हृदय नगरिया गौंडा अलीगढ़ मिला। सस्ती दवा दिलाने के बहाने वह किशोरी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गया और भाई को वापस घर भेज दिया। देर शाम तक किशोरी नहीं लौटी तो परिजन पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर अभियुक्त रामू को जेल भेज दिया। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने राम कुमार उर्फ रामू को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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