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मथुरा जनपद में 27 दिनों के लिए धारा 163 लागू

ByVijay Singhal

Dec 1, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मथुरा जनपद में छह दिसंबर समेत कई पर्वों को लेकर जिले में धारा 163 लागू की गई है। इसे पहले इसको आईपीसी की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। छह दिसंबर को कुछ संगठनों द्वारा विजय दिवस व काला दिवस मनाए जाने की जानकारी मिली है। ऐसे में शांति-व्यवस्था के लिए शनिवार से 27 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, एक जनवरी को नववर्ष, 06 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस समेत कई पर्व मनाए जाएंगे। इसके अलावा छह दिसंबर को विजय दिवस व काला दिवस मनाए जाने की जानकारी सामने आई है। निकट भविष्य में प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं भी होंगी। इस दौरान कुछ व्यक्ति, संगठन व समाज विरोधी तत्व जिले में शांति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की है। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश तत्काल शनिवार से प्रभावी हो गया है और 27 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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