हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कल्पतरु फाइनेंस कंपनी की निदेशक रीता सिंह की अदालत ने चार जमानतें खारिज कर दी हैं। अभी तक कुल 22 जमानत खारिज हो चुकी हैं। कल्पतरु के प्रबंधक निदेशक जय किशन सिंह राणा पर करोड़ों रुपये का घोटाला किए जाने का आरोप है। इस संबंध में ईडी द्वारा जांच भी की जा रही है। निदेशकों में से एक राणा के भाई त्रिभुवन सिंह की पत्नी रीता सिंह द्वारा चार मामलों में एडीजे-3 मनोज कुमार मिश्र-प्रथम की अदालत जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चारों प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। अदालत में वादिनी शालिनी शर्मा पत्नी कृष्ण चंद रावत निवासी कीलीखॉन पठान हवेली के पास फतेहपुर सीकरी आगरा, किशन सिंह पुत्र नेक सिया राम राम बाग थाना एत्मादौला आगरा, मनोज कुमार जादौन 15 वी वाहिनी पीएसी आगरा, धाराजीत पुत्र अमर सिंह निवासी गांव लालऊ, मनखेड़ा मलपुरा आगरा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने चार मामलों में रीता सिंह की जमानत खारिज कर दी हैं। अभी तक कुल 22 जमानत खारिज हो चुकी हैं।
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Author: Vijay Singhal
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