हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई। जमुनापार थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने वाला सुमित जौहरी, मूल निवासी गुलाब नगर, थाना प्रेम नगर बरेली अपने ही पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को फरवरी 2020 में बहला फुसला कर शादी करने के लिए भगा कर ले गया था। इसके बाद सुमित जौहरी ने 13 फरवरी 2020 को मंदिर में किशोरी से शादी कर ली। किशोरी के भाई ने जमुनापार थाने में सुमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सुमित जौहरी को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके कब्जे से बरामद किया था। पुलिस द्वारा कराए गए चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि अदालत ने सुमित जौहरी को किशोरी के साथ दुराचार किए जाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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Author: Vijay Singhal
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