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नकली नोट चलाने वाले दो अभियुक्तों को पांच साल की सजा

ByVijay Singhal

Dec 25, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। न्यायालय एडीजे द्वितीय राकेश सिंह की अदालत ने जमुनापार थाना क्षेत्र में नकली नोट के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि जमुनापार थाना पुलिस ने 30 मई 2009 को देवेंद्र राणा निवासी वैदिक विहार, महेंद्र नगर थाना सासनीगेट अलीगढ़ व योगेंद्र उर्फ योगेश कुमार निवासी पडील थाना इगलास अलीगढ़ को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 19 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे द्वितीय राकेश सिंह अदालत में हुई। अदालत ने दोनों को दोषी माना और पांच-पांच वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों जमानत पर थे। निर्णय सुनाये जाने के बाद अदालत ने उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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