हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वृंदावन में इसाई समुदाय की संपत्ति पोर्टर बर्चर्ड मेथोडिस्ट विद्यालय एवं सीएफसी मिशन हॉस्पिटल की बेशकीमती जमीन पर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता मधुमंगल शुक्ला ने प्रशासन से करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की है। शुक्ला ने बताया कि संपत्ति को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पीआईएल संख्या 1523/2000 चर्च ऑफ इंडिया एवं अरुण कुमार बनाम उप्र राज्य में सात अप्रैल 2000 को राज्य सरकार को आदेशित किया था, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा दो और तीन चैरिटेबिल इंडोवमेन्ट एक्ट 1980 लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अन्तर्गत क्रिश्चियन मिशनरियां, चर्च/गिरिजाघरों, कब्रिस्तानों एवं इस आशय की नजूल दर्ज जमीनों को किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचने, खरीदने, बंधक करने तथा पट्टा करने का अधिकार नहीं है और न ही ऐसी संपत्तियों के स्वयं को संबंधित जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। यह भी उल्लेख किया कि पट्टे वाली संपत्ति पर अस्पताल एवं दवाखाना के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। शासन से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने काम रुकवा दिया था, लेकिन विगत दिनों फिर से काम शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता राधिका गोस्वामी ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को फोन पर सूचना दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के चुनाव में व्यस्तता के कारण सोमवार को लिखित शिकायत देकर अवैध निर्माण को रुकवाने कि मांग की जाएगी।
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Author: Vijay Singhal
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