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मारपीट के 3 दोषियों को 8-8 वर्ष का कारावास

ByVijay Singhal

Sep 21, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे-5 की कोर्ट की न्यायाधीश ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 8-8 वर्ष के कारावास एवं 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना बरसाना क्षेत्र का है। गांव चिकसौली निवासी राधाचरण ने थाने में 11 अप्रैल 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके दोनों पुत्रों सिरी एवं रमेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सड़क पर पत्थर डालने के विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें दोनों पुत्रों के सिर एवं हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं। नामजद आरोपियों ने घात लगाकर हमला किया।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर चार्जशीट न्यायालय के समक्ष पेश की। मेडिकल साक्ष्य भी लगाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश 5 डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सभी तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पप्पू उर्फ राजेंद्र, बबलू और पंकज निवासीगण चिकसौली को दोषी करार देते हुए 8-8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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