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सेवा-पूजा के हाइकोर्ट आदेश, तिथि तय कर निस्तारित करें सेवा-पूजा विवाद

ByVijay Singhal

Feb 18, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लाडलीजी मंदिर में सेवा-पूजा के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में योगेश पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 9 में हुई। कोर्ट ने मामले के निस्तारण के लिए अगली तिथि तय करने को कहा। इस तिथि में मामला निस्तारित न होने पर इसके 2 सप्ताह में निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय के आदेश पर योगेश को सेवा पूजा का अधिकार मिला। जब वे अफसरों के साथ अधिकार लेने पहुंचे तो विवाद हो गया। इसके बाद दूसरे पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में संक्षिप्त नोटिस पर सुनवाई का अनुरोध किया। मामले में जिला जज ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। मामला अभी जिला जज की कोर्ट चल ही रहा है, इसी बीच योगेश पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या 9 में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को फिलहाल यथावत रखा। इसके साथ ही जिला जज की कोर्ट से मामले के निस्तारण के लिए अगली तिथि तय करने को कहा है। इस तिथि पर मामला निस्तारित न होने पर 2 सप्ताह में मामले को निस्तारित करने के आदेश दिए हैं।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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