• Thu. Jul 2nd, 2026

जानलेवा हमले के दोषी को 24 साल बाद मिली 7 साल की कैद

ByVijay Singhal

Jun 24, 2023
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। उधारी के रुपये मांगने पर जानलेवा हमला करने वाले को 24 वर्ष बाद एडीजे नितिन पांडेय की अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने की। पुराने पीडब्ल्यूडी कार्यालय वेस्ट प्रताप नगर निवासी आशुतोष चौधरी ने 1 जून 1999 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार शाम करीब सात बजे वह दोस्त शंभू सिंह राघव निवासी वृंदावन गेट के साथ अपने उधार के पैसे मांगने के लिए शांति नगर निवासी विपिन कुमार अग्रवाल के पास गया था। विपिन अग्रवाल ने पैसे नहीं दिए और वह गाली-गलौज करते हुए तमंचे से अशुतोष पर फायर कर दिया, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। इसके बाद विपिन कुमार ने उन पर बम फेंक दिया। जिससे दोनों घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद विपिन अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय के न्यायालय में हुई।

एडीजीसी अभिषेक सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विपिन कुमार अग्रवाल को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त जमानत पर था। निर्णय सुनाने के बाद अदालत ने उसका सजायी वारंट बनाकर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.