हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। छटीकरा में श्रद्धालुओं की कार का शीशा तोड़ कर सामान चोरी करने वाले चार शातिर चोरों को सीजेएम डा उत्सव गौरव राज की अदालत ने तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। चारों अभियुक्त किसी अन्य मामले में अलीगढ़ की जिला जेल में निरूद्ध हैं। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव द्वारा की गई। आगरा निवासी जे किशोर 26 जून 2017 को परिवार के साथ ब्रज दर्शन के लिए आए थे। जैंत थाना क्षेत्र अंतर्गत वैष्णों देवी मंदिर के दर्शन करने के दौरान उन्होंने अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। वह कार में अपना पर्स, मोबाइल फोन व अन्य सामान छोड़ कर मंदिर में दर्शन करने चले गए। जब वह दर्शन कर वापस आए तो कार का शीशा टूटा हुआ था। कार में रखा पर्स, मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी हो चुका था। जे शेखर ने तब जैंत पुलिसि चौकी अब थाना जैंत में अज्ञात के खिलाफ कार का शीशा तोड़कर सामान चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जैंत पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए शेखर मिश्रा पुत्र राजवीर मिश्रा निवासी ग्राम धानौली थाना अकराबाद जिला अलीगढ़, मुकेश पुत्र शंकर लाल समदपुर थाना कोतवाली सादाबार जिला हाथरस, राजन पुत्र जयशंकर निवासी शंकरपुरी कालोनी एटीवी के पास थाना हाइवे जिला मथुरा व दीपक पुत्र राकेश पाल निवासी बहादुरपुरा पुराना बस अड्डा शहर कोतवाली मथुरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम डा. उत्सव गौरव राज की अदालत में हुई। ज्येष्ठ भियोजन अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि अदालत ने शेखर मिश्रा, मुकेश, राजन व दीपक को कार का शीशा तोड़कर सामान चोरी करने का दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। सभी अभियुक्त किसी अन्य मामले में अलीगढ़ की जिला जेल में निरूद्ध हैं।
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Author: Vijay Singhal
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