हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जैंत थाना क्षेत्र स्थित छटीकरा मार्ग पर डालमिया बाग में 454 पेड़ों को काटने के आरोपी शिवशंकर उर्फ शंकर सेठ समेत 20 आरोपियों की सोमवार को एसीजेएम (प्रथम), सीजेएम और स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत में अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। आरोपियों के अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए 11 अक्तूबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आरोप है कि 18 सितंबर की रात को छटीकरा मार्ग स्थित डालमिया बाग में शंकर सेठ समेत अन्य आरोपियों ने रात के अंधेरे में 454 पेड़ों का कटान किया। पेड़ काटने के लिए उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली। यहां पर गुरुकृपा तपोवन प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया गया। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो वन विभाग, विद्युत निगम और मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शिवशंकर उर्फ शंकर सेठ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। इसके साथ ही पेड़ काटने वाले मजदूर, जेसीबी चालक समेत अन्य लोगों को भी पुलिस ने धीरे-धीरे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सभी को कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। सोमवार को शंकर सेठ समेत 20 आरोपियों की एसीजेएम (प्रथम), सीजेएम और स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायाधीशों ने अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तारीख तय की है। सभी आरोपियों के अलग-अलग कोर्ट में मुचलके भरे गए। इसके बाद सभी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई।
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Author: Vijay Singhal
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