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विभिन्न परीक्षा एवं त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद मथुरा में 19 जनवरी से 17 मार्च तक धारा-144 लागू

ByVijay Singhal

Jan 20, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 20 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह ने जनपद में धारा-144 लागू की है। दिनांक 20 जनवरी को नवोदय विद्यालय समिति की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, दिनांक 21 जनवरी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटेट परीक्षा, दिनांक 22 फरवरी से 09 मार्च तक उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक बोर्ड परीक्षा, दिनांक 11 फरवरी व 18 फरवरी को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा, दिनांक 15 फरवरी से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षायें/प्रतियोगितात्मक परीक्षायें भी संभावित हैं। दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस व 08 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जायेगा। रिफानरी संबंधी कार्यों के सुगम संचालन हेतु मथुरा जनपद में धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।
यह आदेशक लोक व्यवस्था व लोक परिशान्ति बनाये रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत पारित किया जा रहा है। चूंकि यह आदेश जिन व्यक्तियों पर अभिप्रेत हैं, उन्हें चिन्हांकित कर पाना तथा उन्हें सुना जाना वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है तथा परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि इस आदेश को प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 19 जनवरी से दिनांक 17 मार्च 2024 तक के लिए प्रभावी होगा।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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