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मथुरा में अदालत ने गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 साल की सजा

ByVijay Singhal

Nov 17, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 19500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं घटना में लिप्त दो आरोपियों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 23 सितंबर 2011 को अड़ीग के रहने वाले रवि बाइक से मथुरा से अहमदपुर जा रहे थे। इसी दौरान में तीन अज्ञात बदमाशों ने बाइक रुकवा कर लूटपाट की थी। रवि ने इसका विरोध किया तो फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली रवि की कोहनी में धंस गई। वह घायल अवस्था में ही थाने पहुंचा था। पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया था। इसके बाद अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को मुठभेड़ में दबोचा था। एक अन्य घटना में गोवर्धन के रहने वाले कन्हैया ने भी लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज थी। उन्होंने बताया है कि मामले में विशेष न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। एडीजे ब्रह्मतेज तेज चतुर्वेदी ने अछनेरा के अमुआपुर निवासी आरोपी जसरथ उर्फ जस्सो को 10 साल का कारावास व 19500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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