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जनपद-मथुरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय विक्रय पूर्णतया कब तक रहेगी प्रतिबन्धित

ByVijay Singhal

Apr 30, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 30 अप्रैल/जिला मजिस्ट्रेट / लाइसेंस प्राधिकारी पुलकित खरे ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.05.2023 को जनपद-मथुरा में होने वाले मतदान की समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक: 02.05.2023 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 04.05.2023 को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक 12.05.2023 को सायं 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक जनपद-मथुरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय विक्रय पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। उपरोक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भत्ता देय नहीं होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश की अवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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