• Mon. May 25th, 2026

दोषी मां-बेटे और मौसी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा

ByVijay Singhal

Nov 28, 2024
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने और पीड़िता के किसी ओर से शादी करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी और उसका सहयोग करने वाली मां-मौसी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फरह थाना में 24 फरवरी 2018 को पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आगरा के थाना अछनेरा स्थित बबरौद निवासी लवकुश से परेशान होकर वह फरह स्थित अपने ननिहाल आई थी। 12 फरवरी 2018 को शौच को जाते समय लवकुश रास्ते में मिला। उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। दूसरे दिन उसने धमकी दी कि यदि उसके साथ शादी नहीं की तो वह अपनी जान दे देगा। यदि दूसरी जगह शादी की तो लड़की के मां-बाप और भाई को जान से मार देगा। 23 फरवरी को लवकुश की मां पुष्पा देवी और मौसी गजना ने भी उसे धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो लवकुश की मां और मौसी की संलिप्तता मिली। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमे में छह लोगों कोर्ट में बयान दिए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ब्रजेश कुमार द्वितीय की कोर्ट में हुई। कोर्ट में साक्ष्य, गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध किया और सजा सुनाई।
7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.