मथुरा। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र स्थित रशियन बिल्डिंग पर लगी सील नहीं हटेगी। एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट डा. पल्लवी अग्रगवाल ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए ये आदेश पारित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा की गई। मूल रूप से रशिया निवासी नतालिया क्रिवोनोसोवा उर्फ निष्ठा रानी देवी दासी और उनके पति यारोस्लोव रोमानेव उर्फ श्यामसुन्दर चरण दास टूरिस्ट वीजा पर वृंदावन आए और कृष्ण भक्ति करने लगे। पति पत्नी ने ट्रस्ट बना कर वृंदावन में रशियन बिल्डिंग बनाई, जो बनने के बाद से ही विवादों में घिर गई। इसे लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायतें की गई कि बिल्डिंग को अपराध कारित कर अर्जित किए धन से बनाया गया है। आरोपों की जांच तत्कालीन सीओ सदर द्वारा की गई। सीओ की जांच में शिकायतों को सही पाते हुए पति-पत्नी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी पुल्कित खरे ने पति-पत्नी के खिलाफ 14 (1) के तहत रशियन बिल्डिंग को कुर्क करने के आदेश 30 जून 2023 को जारी कर दिए। जिलाधिकारी के इस आदेश को नतालिया क्रिवोनोसोवा उर्फ निष्ठा रानी देवी दासी और उनके पति यारोस्लोव रोमानेव उर्फ श्यामसुन्दर चरण दास ने एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में चुनौती दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि अदालत ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार करते हुए रशियन बिल्डिंग को कुर्क रखने के आदेश जारी किए हैं। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कुर्क की गई सम्पत्ति की कीमत 29 करोड़ रुपये से अधिक है।
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Author: Vijay Singhal
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