हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नामचीन अमूल कंपनी पर मथुरा में बाट माप विभाग ने दही के डिब्बे पर वैधानिक घोषणाएं अस्पष्ट होने के चलते 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी पवन कुमार यादव ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले गोवर्धन चौराहा स्थित एक दुकान से अमूल प्रीमियम दही का 400 ग्राम का डिब्बा लिया था। इसके डिब्बे पर वैधानिक घोषणाएं अस्पष्ट पाई गईं। इसके संबंध में गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग को नोटिस दिया गया। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार की। पवन कुमार यादव के अनुसार कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया, जिसे कंपनी ने जमा कर दिया है।
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Author: Vijay Singhal
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