हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। कृषि विभाग द्वारा डीएम के निर्देशन में जनपद में प्रत्येक किसान को उसकी फसल के अनुसार खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निर्धारित मात्रा से अधिक खाद बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जनपद के पांच खाद विक्रेताओं की यूरिया की अधिक बिक्री पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर जिला कृषि अधिकारी ने उनके उर्वरक लाइसेंस निलम्बित कर दिए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के भूमि खाद भण्डार खायरा, राज खाद बीज भण्डार नरी छाता, किसान वृद्धि केन्द्र रनवारी छाता, जय गनेश खाद बीज भण्डार लोहई, हलधर खाद बीज भण्डार खायरा के यहां यूरिया की अधिक बिक्री पोर्टल पर प्रदर्शित होने के कारण इनके खाद बिक्री के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। इससे पूर्व सोमवार को अधिक खाद बेचने पर एग्रीजक्शन केन्द्र भदाल मथुरा और खोखर खाद बीज भण्डार, नीमगॉव गोवर्धन मथुरा के लाइसेंस निलम्बित किए थे। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं से कहा है कि वे कृषकों को एफआईडी/नकल खतौनी के आधार पर ही खाद की बिक्री करें। बिक्री रजिस्टर में कृषक का नाम, पता, क्षेत्रफल, फसल का नाम, मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि का अंकन किया जाए। कृषक को फसल की संस्तुत मात्रा से अधिक उर्वरक नहीं दिया जाए। खरीफ फसल में संस्तुत मात्रा प्रति हैक्टेयर धान में 5 बैग, बाजरा में 4 बैग, दलहन एवं तिलहन फसल में 2 बैग कृषक को दिये जाने का प्राविधान है। 07 बैग यूरिया प्रति हैक्टेयर अधिकतम है।इसी के अनुसार यूरिया डीएपी की बिक्री की जाए। उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि जनपद के सहकारी /निजी उर्वरक बिक्री केन्द्र प्रभारी आपको बिना एफआईडी/नकल खतौनी, आधार कार्ड, एवं पीओएस मशीन में अगूंठा लगाये बगैर उर्वरक की बोरी विक्रय करता है तो आप तत्काल जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नं.8273893015 पर कॉल कर अवगत करायें, ताकि संबंधित विक्रेता के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सके।
7455095736
Author: Vijay Singhal
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