हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 12 जनवरी/ जिला मजिस्ट्रेट / लाइसेंस प्राधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जिला मजिस्ट्रेट / लाइसेंस प्राधिकारी, मथुरा द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि में बन रहे मंदिर में प्रभु श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश किया है कि जनपद-मथुरा की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानें, मॉडल शाप्स एवं एफ०एल०-2 / 2बी/सी०एल०-2, एफ०एल०-6 बार अनुज्ञापन, सैन्य इकाइयों के एफ० एल०-9/ 9ए, एफ0एल0-49 अनुज्ञापन, एम०बी०-1 अनुज्ञापन (माइको ब्रिबरी) एवं भांग की समस्त दुकानें दिनांक 22-01-2024 को पूर्णतः बन्द रखी जायेंगी। इस बन्दी के दिन के लिए लाइसेंसधारी किसी प्रतिकर या दावे का हकदार नहीं होगा।
