हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिघल
मथुरा। एडीजे प्रथम ने पिछले सात साल से लंबित तीन अपील प्रार्थना पत्र को वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाद वापस कर दिया है। प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश हुए हैं। शिवशंकर एवं केडी माहेश्वरी द्वारा जिला अपर न्यायाधीश प्रथम की अदालत में वर्ष 2017 में क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन के आदेश के विरोध में अपील दाखिल की गई थी। इसमें शिवशंकर एवं केडी माहेश्वरी को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित था। इस बेदखली आदेश को निरस्त किए जाने के लिए अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई थी। वन विभाग के अधिवक्ता की ओर से भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिस पर एडीजे प्रथम ने तीनों अपीलों को वापस कर दिया है। साथ ही आदेशित किया गया है कि अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। वन विभाग के खिलाफ अपील का प्रावधान केवल क्षेत्राधिकार कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आगरा को है। वहां पर अपील दाखिल की जा सकती है।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
