हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर पर 87 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाने वाले ने कोर्ट में अपना केस वापस ले लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि कुमारी की कोर्ट ने वादी मुकदमा दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-2 छवि कुमारी की अदालत में पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी की याचिका दायर दी थी। याचिका में हाईवे थाना क्षेत्र के रहने वाले राधापुरम स्टेट निवासी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने 2021 में गोवर्धन रोड स्थित प्रतापबाग की फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर जमीन बेचने के नाम पर 87.50 लाख रुपये लिए। पूर्व विधायक ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। रुपये वापस मांगने पर 50 हजार रुपये वापस किए। जबकि 87 लाख रुपये वापस नहीं दिए। काफी प्रयास के बाद भी जब रुपये नहीं मिले तो उन्होंने 20 अक्तूबर 2024 को कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सीओ सिटी को 14 नवंबर तक मामले की रिपोर्ट देने के आदेश दिए। 20 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि कुमारी की अदालत याचिका दायर की और रुपये वापस मिलने की जानकारी देते हुए वाद को निरस्त करने का प्रार्थना दिया। 16 दिसंबर को प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-2 छवि कुमारी की कोर्ट ने पुलिस की आख्या भी तलब की। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।
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Author: Vijay Singhal
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