हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। बलदेव थाना क्षेत्र के गांव झरौठा में पत्थर से साले का सिर कुचलकर हत्या करने वाले जीजा पर जिला एवं सत्र न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया। दोषी की सजा पर सुनवाई होगी। झरौठा निवासी उदयवीर ने बलदेव थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि 8 मई 2021 की रात आठ बजे के करीब आगरा के बोदला का निवासी दामाद विष्णु उनके घर आया। उसने अपनी पत्नी प्रीति को साथ ले जाने की बात कही। रात होने के कारण उन्होंने बेटी को सुबह भेजने को कहा तो वह नाराज हो गया। देर रात वह अपने पांच वर्षीय साले भिकारी को जंगल ले गया। काफी देर बाद विष्णु तो लौट आया, लेकिन उनका बेटा लौटकर नहीं आया। शक होने पर कड़ाई से पूछताछ की तो विष्णु ने बताया कि उसने भिकारी का सिर कुचलकर हत्या कर दी है। घटना स्थल पर जाने पर घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर उन्हें भिकारी का रक्तरंजित शव पड़ा मिला। सूचना पर आई पुलिस ने विष्णु को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बंद विष्णु ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने हर बार जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। शुक्रवार को डीजीसी की दलील, गवाह, साक्ष्य और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विष्णु को हत्या को दोषी करार दिया गया।
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Author: Vijay Singhal
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