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धर्म परिवर्तन करने के 5 आरोपियों की जमानत खारिज

ByVijay Singhal

Oct 17, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। प्रलोभन एवं झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने के आरोपी पांच आरोपियों की एडीजे-7 ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईवे थाना की इंद्रपुरी काॅलोनी निवासी राकेश जाट ने 21 सितंबर 2024 को पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग उसके घर में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उसने बताया कि घर में सभी को बाइबल थी और सभा चल रही थी। इसका विरोध किया गया तो उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को पकड़ लिया। राकेश की तहरीर पर पुलिस ने अमर देव, सैमसन, विकास कुमार, राकेश और अजय सेल्वाराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, यहां से सभी को जेल भेज दिया। आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत के लिए एडीजे-7 प्रदीप कुमार तृतीय के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत देने की दलील की, जबकि सरकारी वकील ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जमानत देने का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले को गंभीरता से लिया और सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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