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गैर इरादतन हत्या में पति और सास ससुर को सात-सात वर्ष की सजा

Byvijay.singhal1233

Jul 16, 2025
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मथुरा।  नव विवाहिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में पति रवि और सास-ससुर को अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। मायका पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर सके। 2020 में जैंत थाना के अंतर्गत गैर इरादतन हत्या में पति और सास ससुर को सात-सात वर्ष की सजा विवाहिता की गैर इरादतन हत्या करने वाले पति और सास-ससुर को एडीजे अष्टम रिचा उपाध्याय की अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। मायका पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे वह अदालत में सिद्ध नहीं कर सके। पति और सास गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं। जैंत थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। खंदौली आगरा निवासी मायका पक्ष ने पति रवि, सास व ससुर राजेन्द्र पर दहेज की खातिर हत्या करने का अरोप लगाते हुए जैंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी नामजदों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि अदालत ने रवि कुमार उर्फ भूरा, ससुर राजेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिहं व सास को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। पति और सास गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।
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