हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) बृजेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। जैंत थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली मंदबुद्धि किशोरी को 16 नवंबर 2022 को गांव का अमरचंद शाम 4 बजे अपने घर में बहला फुसला कर ले गया था। उसने किशोरी के मूंह में कपड़ा ठूंस दिया और दुराचार करने लगा। किसी प्रकार किशोरी के मुंह से कपड़ा निकल गया, तो उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव के कई लोग मकान के अंदर पहुंचे। लोगों को आता देख अमरचंद ने तमंचे का भय दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। किशोरी के पिता ने जैंत थाने में अमरचंद के खिलाफ मंदबुद्धि बेटी के साथ दुराचार करने और तमंचे का भय दिखा कर धमकी दिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) बृजेश कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने अमरचंद को मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुराचार किए जाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।
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Author: Vijay Singhal
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