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शंकर सेठ को एक मामले में बेल, दूसरे में जेल भेजा

ByVijay Singhal

Oct 26, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जैंत थाना क्षेत्र स्थित छटीकरा रोड पर डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ काटने के आरोपी शिव शंकर उर्फ शंकर सेठ की शुक्रवार को दो अलग अलग कोर्ट में पेशी हुई।सीजेएम कोर्ट में नगर निगम और एमवीडी के मामले में जबकि स्पेशल जज ईसी एक्ट के यहां बिजली विभाग के मुकदमे में पेशी हुई। सीजेएम ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के मुकदमे में उसे जमानत दे दी जबकि नगर निगम के मामले में शंकर की याचिका पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के मामले में शंकर को जमानत मिलने का आधार पुलिस रिपोर्ट रही। पुलिस ने ऐसे कोई साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जिसके आधार पर कोर्ट उसकी जमानत को खारिज करती। चूंकि आरोपी अन्य मामले में जेल में है तो सीजेएम कोर्ट ने नगर निगम के मामले में उसे तलब कर जमानत याचिका खारिज की और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को पेड़ काटने के मामले में शंकर सेठ के साथ जेल गए सभी 31 लोगों की जमानत के लिए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां याचिका दायर की। कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। वन विभाग ने भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और 4 नवंबर को वन विभाग की याचिका पर भी सुनवाई की तारीख तय की।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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