हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वन विभाग ने डालमिया फार्म हाउस प्रकरण से जुड़े मुख्य 9 आरोपियों की अंतरिम जमानत को खारिज कराने के लिए जिला जज न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन प्रार्थना पत्रों पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तारीख तय की है। 18 सितंबर की रात को डालमिया फार्म हाउस में हरे वृक्षों को काटने के मामले में वन विभाग, विद्युत विभाग, एमवीडीए और नगर निगम ने जैंत थाने में मुकदमे दर्ज कराए। पुलिस ने मुकदमों से संबंधित 42 आरोपियों को विभिन्न कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। पिछले कई सप्ताह से अंतरिम जमानत लगातार बढ़ रही है। आरोपियों की लगातार बढ़ रही अंतरिम जमानत के विरोध में क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी के अधिवक्ता ने जिला जज के यहां पांच प्रार्थना पत्र दायर किए हैं। प्रार्थना पत्रों में अभियुक्तों की अंतरिम जमानत को खारिज करने की प्रार्थना की गई है। वन विभाग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी काफी प्रभावशाली हैं और उनकी लगातार अंतरिम जमानत बढ़ाई जा रही है। ऐसे में आरोपी साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। वन विभाग के अधिवक्ता ने अभियुक्त शिव शंकर उर्फ शंकर सेठ, राजकुमार उर्फ रामू, ओम उर्फ ओमप्रकाश, गोपाल, मुकेश, सोहन, मुस्ताक, मोसिन एवं शरीफ समेत अन्य की अंतरिम जमानत खारिज करने को प्रार्थना पत्र दिया है। जिला जज ने मामले को गंभीरता से लिया और सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तारीख तय की है। साथ ही कोर्ट ने वन विभाग को भी मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। वन विभाग 22 अक्तूबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला जज तय करेंगे कि आरोपियों की अंतरिम जमानत खारिज की जाए या नहीं। वन विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है ताकि किसी भी सूरत में अंतरिम जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आए।
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Author: Vijay Singhal
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