हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 22 मई/ जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मई, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा का निःशुल्क वितरण माह मई, 2023 में कराये जाने हेतु वितरण तिथि विस्तारित करते हुए दिनांक 24.05.2023 तक निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में संबंधित उचित दर विक्रेता से माह मई, 2023 के सापेक्ष जनपद के अन्त्योदय कार्डधारक 35 किग्रा खाधान्न (14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा चावल ) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक कार्ड से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा० चावल ) निःशुल्क अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वैरीफिकेशन के माध्यम से वितरण दिनांक 24.05.2023 को सम्पन्न होगा। कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर / साबुन / पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी नाया जाए तथा उनकी बारी आने पर खाद्यान्न निर्गत किया जाए। सभी कार्डधारक भास्क लगाकर तथा दूरी रखते हुए उपरोक्तानुसार अपने राशनकार्ड पर नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर लें। समस्त उचित दर दुकानें प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुलेंगी। उपरोक्त खाद्यान्न वितरण जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में जनपद की उचित दर दुकानों पर तैनात नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही सुनिश्चित किया जाएगा तथा तैनात नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क निगरानी तैनात नामित अधिकारी द्वारा निरन्तर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत में भ्रमणशील रहकर उपरोक्त नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
