हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नशीला पदार्थ बेचने के मामले में एक दोषी को अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली पुलिस ने 30 अगस्त 2010 को केआर कॉलेज के पास से खारी कुंआ निवासी कालू उर्फ मुल्ला पुत्र मुस्ताक को पकड़ा। पूछताछ के दौरान उससे 550 ग्राम नशीला पदार्थ एल्प्राजोलाम मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। चार्जशीट दायर करने के बाद अदालत ने 25 फरवरी 2021 को इस मामले में संज्ञान लिया। एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कालू को दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। लोक अभियोजक रनवीर सिंह ने बताया कि निर्णय के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
