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जानलेवा हमले में दो भाईयों को 5-5 वर्ष का कारावास

ByVijay Singhal

Feb 2, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) रामराज ने शौच को खेत पर गई महिला से दुराचार की कोशिश करने और विरोध करने पर उसे गोली मारने के मामले में दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा की गई। एडीजीसी ने बताया कि थाना बलदेव क्षेत्र के एक गांव में 22 जुलाई 2014 की रात को करीब साढ़े दस बजे एक महिला घर के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। महिला को खेत में अकेला देख कर गांव के छज्जन शर्मा ने अपने भाई भूरा शर्मा के साथ महिला को बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसे दबोच कर बुरा काम करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर उसका देवर सहित अन्य लोग वहां पहुंच गए और उन्हें ललकारने लगे। इस पर इन लोगों ने महिला को गोली मार दी और हवाई फायिंरग करते हुए धमकी देकर भाग गए। घायल महिला को जिला अस्पातल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में महिला के देवर रवि ने दोनों के खिलाफ थाना बलदेव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) रामराज की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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