हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा में निर्माणाधीन परियोजना में 12 हरे पेड़ कटान की सैटेलाइट जांच कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही फर्म को काटे गए पेड़ों की एवज में 10 गुना (120) पेड़ रोपने का भी आदेश दिया है। विगत दिनों आदेश मिलने के बाद वन्य अधिकारियों ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राधाकुंड-छटीकरा रोड पर एक परियोजना विकसित की जा रही है, जिसके लिए 12 हरे पेड़ों का अवैध कटान कर दिया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी ने इसकी सैटेलाइट जांच कराई थी। इसमें सैटेलाइट द्वारा लिए गए पुराने चित्रों में 12 पेड़ों की हरियाली दिखाई दी थी। जबकि बाद के चित्रों में उसी स्थान पर पेड़ कटे हुए पाए गए हैं। मौके पर पहुंची सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी और वन विभाग की टीम को भी यहां 12 कटे हुए पेड़ों के अवशेषों से अंकुर फूटते हुए मिले थे। इसके आधार करीब सात-आठ माह पूर्व वन विभाग और सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी की संयुक्त जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भूस्वामी फर्म इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसी स्थान पर काटे गए 12 पेड़ों की एवज में 10 गुने देसी प्रजाति के 120 पौधे रोपने का भी आदेश दिया है। 10 गुना पौधे रोपे जाने में व्यय होने वाला खर्च भी फर्म द्वारा वन विभाग को दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने स्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है। रोपे जाने वाले पौधों का वन विभाग द्वारा 10 वर्ष तक अनुरक्षण भी किया जाएगा।
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Author: Vijay Singhal
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