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महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

ByVijay Singhal

Jul 31, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री आशीष गर्ग के निर्देशानुसार महिलाओं के हितार्थ एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज दिनांक 31.07.2023 को बी.एस.ए. डिग्री कॉलेज, मथुरा में किया गया। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत की सदस्या सुश्री प्रतिभा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साहब सिंह देशवार, नायब तहसीलदार मथुरा श्री राकेश उपाध्याय, चिकित्साधिकारी डा० स्वाती जाडिया, श्रम अधिकारी श्री एस.पी. पाण्डेय महिला रोग विशेषज्ञ डा० वर्तिका किशोर, पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती अर्चना यादव, श्रीमती गीता यादव व श्री राहुल अग्रवाल सहित ऑगनबाडी कार्यकत्रियां, आशा बहुये आदि उपस्थित रही। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती अर्चना यादव द्वारा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का परिचय एवं महिलाओं की शिकायतों के समाधान में भूमिका पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। पराविधिक स्वयंसेवक एवं विधि छात्र श्री राहुल अग्रवाल द्वारा घरेलू हिंसा क्रूरता व दहेज हत्या पर प्रकाश डाला गया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साहब सिंह देशवार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण, निशुल्क कानूनी सहायता एवं सेवायें, गिरफ्तारी से पूर्व व बाद में महिलाओं के अधिकार गिरफ्तारी का आधार, जमानती व गैर जमानती अपराध के प्रकार, गिरफ्तारी वारंट, जमानत के अधिकार सहित गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार पर विस्तृत रूप से बताया गया। श्रम अधिकारी श्री एस.पी. पाण्डेय द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम पर प्रकाश डाला गया।चिकित्साधिकारी डा० स्वाती जाडिया द्वारा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम प्रसव पूर्व निदान तकनीक, सर्वाइकल कैंसर पर प्रकाश डाला गया। महिला रोग विशेषज्ञ डा0 वर्तिका किशोर ने बताया कि कैंसर को कीटाणू से कैंसर बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। इसलिए पहले ही उपचार करा लेना चाहिये। इस सम्बंध में शीघ्र ही मुफ्त टीकाकरण प्रारम्भ होने वाला है।स्थायी लोक अदालत मथुरा की सदस्या सुश्री प्रतिभा शर्मा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम अधिनियम, महिलाओं के अपहरण, बलात्कार एवं यौन उत्पीडन, अश्लीलता, एसिड अटैक, महिलाओं की लज्जा भंग करना आदि विधिक विषयों पर विस्तृत रूप से बताया गया।

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Author: Vijay Singhal

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