हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा जनपद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में अब जिले के ईंट-भट्ठों को सिर्फ तय समय सीमा के भीतर ही संचालित करने की अनुमति होगी। इस आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने साफ कर दिया है कि मथुरा में ईंट-भट्ठा केवल एक मार्च से 30 जून तक ही संचालित होंगे। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज यादव ने जिला ईंट-भट्ठा एसोसिएशन (तहसील मांट, छाता) के अध्यक्ष और महामंत्री को पत्र जारी कर इस संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि एनजीटी द्वारा यह समय सीमा तय की गई है । बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन ईंट-भट्ठों को राज्य बोर्ड से जल और वायु संबंधी सहमति प्राप्त है, वे भी 30 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में भट्ठे का संचालन नहीं कर सकेंगे। एसोसिएशन को अपने स्तर से सभी भट्ठा स्वामियों को सूचित करने को कहा गया है। यदि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी भट्ठा चलता हुआ मिलेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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Author: Vijay Singhal
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