हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 23 दिसंबर वर्ष 2015 को किशोरी अपने पिता के पास खेत पर जा जा रही थी। इसी दौरान गायब हो गई। बच्ची के चाचा ने ऋषि कुमार उर्फ कपिल पुत्र चन्द्रपाल सिंह, उसकी पत्नी कंचन देवी, देवेन्द्र और शिव कुमार के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास की तहरीर दी। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में देवेन्द्र, कंचन देवी और शिव कुमार का नाम निकाल दिया। केवल ऋषि के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की। इस आधार पर अपर सत्र न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश (पाक्सो) पूनम पाठक ने ऋषि को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी और लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने ऋषि को पांच वर्ष कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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