हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अपर सत्र एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम रामराज द्वितीय की कोर्ट ने बालक से कुकर्म कर हत्या के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 47 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। सदर थाना क्षेत्र में 3 अक्तूबर 2020 को 11 वर्षीय बालक गायब हो गया था। बच्चे के पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। इसी बीच पीड़ित के फोन पर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने फोन करने वाली की जानकारी की तो वह औरंगाबाद का पिल्लू उर्फ लोकेश निकला। पुलिस ने उसे 4 अक्तूबर को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। अभियुक्त ने बताया कि वह बच्चे को अपने साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्चा किसी को बता न दे इसलिए उसकी हत्या कर जवाहर बाग में गड्ढा खोदकर शव दबा दिया। किसी को उसके ऊपर शक न हो इसलिए बच्चे के पिता के साथ उसे खोजने का नाटक करता रहा। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर बालक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में बालक के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कई बार जमानत की याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
