हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर की कोर्ट ने बालिका से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को पांच साल के कारावास और 20 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। रिफाइनरी थाना प्रभारी निरीक्षक सोनू सिंह ने बताया कि मगोर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ वर्षीय बालिका रिफाइनरी क्षेत्र स्थित अपनी रिश्तेदारी में आई थी। एक जनवरी 2021 की रात 8 बजे के करीब डेयरी पर दूध लेने जा रही थी। दूध न मिलने पर वह वापस लौट रही थी तभी शहर कोतवाली के होलीगेट, जोगी वाली निवासी गोविंदा ने उसे पकड़ लिया। गोविंदा ने उसके साथ अश्लील हरकत की।
दो जनवरी को परिजन थाना रिफाइनरी पहुंचे। यहां उन्होंने गोविंदा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने चार साल में कई बार जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को हर बार खारिज कर दिया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमे में कुल चार लोगों की गवाही हुई। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने गोविंदा को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि गोविंदा की जेल में बिताई 4 साल की अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाए। साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए।
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Author: Vijay Singhal
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