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सरकार के ताक पर नियम…एक किलो की जगह मिल रही 900 ग्राम मिठाई

ByVijay Singhal

Oct 26, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिले के अधिकतर मिठाई कारोबारी नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। मिठाई की पैकिंग के लिए आकर्षक डिब्बे तैयार कराए गए हैं। कारोबारी मिठाई के साथ डिब्बा भी तौल रहे हैं। एक डिब्बा अमूमन सौ से डेढ़ सौ ग्राम वजन होता है। ऐसे में एक किलो मिठाई लेने पर ग्राहक को 900 ग्राम या इससे कम मिठाई मिल रही है। मिठाई के दाम वैसे ही बढ़ गए हैं। ऐसे में ग्राहक को नुकसान हो रहा है और दुकानदार मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दिवाली से पूर्व से ही मिठाइयों की बिक्री में उछाल आ गया है। बड़ी मिठाई की दुकान पर प्रतिदिन औसतन एक लाख रुपये से ज्यादा की मिठाई बिक रही है। शुक्रवार को होलीगेट समेत कई जगह इसकी पड़ताल की गई। अलग-अलग प्रकार की मिठाईयां और ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग आकर्षक डिब्बों में मिलीं। इसमें अलग-अलग प्रकार की मिठाईयों के डिब्बों पर कीमत लिखी हुई थी। एक ग्राहक ने एक किलो मिठाई खरीदी तो दुकानदार ने उसे डिब्बे के साथ ही मिठाई तौल कर दी। अमूमन अधिकतर दुकानों पर ऐसा ही हो रहा है। वास्तव में ग्राहकों को एक किलो की जगह 800 से 900 ग्राम मिठाई ही तौली जा रही थी। इससे ग्राहक को चपत लग रही है। डिब्बा होता है फ्री मोटी कमाई करा रहा है।

नियम यह है कि दुकानदार का डिब्बा मुफ्त में देना होगा पर यह डिब्बा उनकी मोटी कमाई का जरिया बना है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ग्राहक ने एक हजार रुपये किलो की दर से एक किलो मिठाई खरीदी और डिब्बे का वजन सौ ग्राम है तो ग्राहक को सौ रुपये की चपत लगा दी गई। डिब्बे की कीमत बमुश्किल दस से बीस रुपये होगी।

यहां हैं सबसे ज्यादा मिठाई की दुकानें
शहर के प्रमुख चौराहों समेत होलीगेट, चौकबाजार, कृष्णानगर और गोवर्धन चौराहे तक मिठाई की दुकानें हैं। यहां मापतौल के नियमों को ताक पर रखकर मिठाई कारोबारी आकर्षक डिब्बों से लुभाकर खुलेआम ग्राहकों के साथ ठगी की जा रही है।


क्या है नियम
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तौल सकता है। इसके लिए उसे पहले बताना होगा कि एक किलोग्राम मिठाई दे रहा है या फिर 900 ग्राम। सूचित किए बगैर डिब्बे को भी मिठाई के साथ तौलना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है।
जागें…..यहां करें शिकायत
यदि किसी उपभोक्ता के साथ ऐसा कहीं हो रहा है तो इसी शिकायत सीधे उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 भी जारी किया। इस पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। इस ठगी पर एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

नियमानुसार ऐसा करना गलत है। मिठाई के साथ डिब्बे को नहीं तौला जाना चाहिए। इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अनियमितता पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी जा रही है। इस सप्ताह अभियान को और तेज किया जाएगा।
पवन कुमार यादव, जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी, मथुरा
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ऐसा करना ग्राहकों के साथ धोखा करना है। यह दंडनीय अपराध है। इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मथुरा

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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