हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 19 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०न०नि०) ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रुपए 2 लाख से अधिक नकदी पायी जाती है, उसका कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी। जनपद के समस्त जनता तथा राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निर्धारित मात्रा से अधिक (2 लाख) नगदी के साथ संचरण न करने की अपील की जाती है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्त्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित साक्ष्य होने चाहिए। जनपद स्तर पर एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित है, जिसका दूरभाष नं० 0565-2974934 है। दूरभाष नम्बर पर व्यय संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है।
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Author: Vijay Singhal
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