हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनंतम भूमि विवाद मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने दीपक शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण या प्लॉटिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिस भूमि के विनिमय (अदला-बदली) का प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसे अभी तक राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा भी नहीं गया है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही प्रतिवादी संस्था अनंतम हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड को जमीन का कब्जा सौंप दिया गया और वहां प्लॉटिंग का काम शुरू करा दिया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक नगर निगम की स्वामित्व वाली और विनिमय के लिए प्रस्तावित इस भूमि पर अनंतम हाई-टेक को किसी भी तरह की गतिविधि करने की अनुमति न दी जाए। मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित निजी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की गई है।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
