हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। फरह में घर के बाहर रैंप बनाने का विरोध करने पर पड़ोसी वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने वाले दंपती को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के बाद तमाम प्रयास के बाद भी कोर्ट ने हत्यारोपी को जमानत नहीं दी थी। फरह के गांव महुअन निवासी उमेश कुमार उर्फ मोनी ने पड़ोसी टुंडाराम उर्फ महेंद्र और उसकी पत्नी उर्मिला के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2024 की सुबह 9.20 बजे के टुंडाराम और उनकी पत्नी उर्मिला घर के बाहर रैंप बनवा रहे थे। उनके पिता शिव सिंह ने इसका विरोध किया। इस पर विवाद बढ़ा तो टुंडाराम ने तमंचे से शिव सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से शिव सिंह की मौत हो गई। हत्या के बाद पुलिस ने टुंडाराम और उर्मिला को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। यहां से दंपती को जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद जिला जज के यहां से उर्मिला को तो जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने टुंडाराम को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने टुंडाराम पर 25 हजार तथा उर्मिला पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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Author: Vijay Singhal
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