हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश सिंह ने सोमवार को 8 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 21 मई 2017 को फरह थाना क्षेत्र में रहने वाली विधवा महिला की नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाली महिला की बेटी और दामाद उसकी दादी और जीजा से मिलवाने की कहकर ले गए। मां ने बेटी को उनके घर भेज दिया। इसके बाद जब देर तक घर नहीं लौटी तो मां पड़ोसन के घर बेटी को तलाश करने के लिए पहुंची। पता चला कि उसकी बेटी को थाना गोविंद नगर के डीगगेट क्षेत्र स्थित हाथा बाग वाली गली निवासी बबलू जबरन बाइक पर बिठाकर ले गया है। बबलू उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है।
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Author: Vijay Singhal
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