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ई-रिक्शा चालक पर 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया

ByVijay Singhal

May 16, 2026
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र में बाइक सवार पिता-पुत्री को टक्कर मारकर घायल करने वाले ई-रिक्शा चालक को एसीजेएम प्रथम ने कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 5 जून 2023 को हाईवे की राज बिहार कॉलोनी निवासी योगेश कुमार अपनी बेटी कविता को बाइक से स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे। हनुमान मंदिर के पास एटीवी के पीछे रोहिणी एनक्लेव आरके पुरम में रहने वाले दामोदर ने लापरवाही से ई-रिक्शा चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में कविता घायल हो गई। योगेश की तहरीर पर पुलिस ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम के यहां हुई। कोर्ट में ई-रिक्शा चालक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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