हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। स्कूल गई छात्रा को अगवा कर शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद अचेत कर दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने शुक्रवार को आजीवन कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उनका साथ देने वाली महिला सहित दो को अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोसीकलां थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा 3 दिसंबर 2019 की सुबह करीब साढ़े सात बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन ने उसकी तलाश की। छात्रा छाता कोतवाली क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे एक रेस्टोरेंट के पास अचेत हालत में मिली। छात्रा ने मां को बताया कि रास्ते में उसे कोसीकलां क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला मिली। वह उसे अपने घर ले गई। जहां उसने शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब उसे होश आया तो वह कार में थी। कार में पहले से मौजूद युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने महिला सहित सभी के नाम परिजन को बताए। छात्रा के पिता ने रवि, पंकज, रामू, आकिब व महिला नीरज के खिलाफ कोसीकलां थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से जेल भेज दिया। कुछ समय बाद सभी को जमानत मिल गई। मुकदमे की सुनवाई एडीजे की अदालत में हुई। वकीलों की दलील, पुलिस रिपोर्ट, पीडि़ता का मेडिकल, गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रवि, पंकज व रामू को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। वहीं सहयोग करने पर महिला नीरज तथा आकिब को सजा सुनाई है। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी काे जेल भेज दिया।
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Author: Vijay Singhal
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