हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अपनी ही 19 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम राज की कोर्ट ने घटना को समाज के लिए शर्मनाक बताते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की तीन अलग-अलग धाराओं में फैसला सुनाया। आदेश के मुताबिक, बरसाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तहरीर देकर अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि 2 जुलाई 2023 को वह घर पर अकेली थी। उसकी मां और भाई खेत पर काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान उसके पिता ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने वारदात की जानकारी अपनी मां और भाई को दी, दोनों ने लोकलाज के कारण उसका मुंह चुप करा दिया। घटना के दो दिन बाद उसने खुद थाने जाकर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच पड़ताल कर पुलिस ने पिता को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने तमाम गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पिता को 10 वर्ष जुर्म की सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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