हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जैंत थाना क्षेत्र स्थित डालमिया फार्म हाउस में पेड़ काटने के आरोपी शिव शंकर उर्फ शंकर सेठ समेत 31 की एसीजेएम (प्रथम) की कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज कर सभी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 23 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शंकर सेठ को 24 सितंबर को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे अंतरिम जमानत मिल गई। तभी से उसकी अंतरिम जमानत बढ़ती जा रही थी। बुधवार को कोर्ट ने शंकर सेठ समेत सभी आरोपियों की अंतरिम जमानत खारिज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस ने सभी को जेल भेजा है।18 सितंबर को छटीकरा रोड स्थित डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने शिव शंकर उर्फ शंकर सेठ और डालमिया परिवार समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 42 लोगों की गिरफ्तारी की। कोर्ट ने शंकर सेठ समेत सभी को अंतरिम जमानत दी और तभी से लगातार अंतरिम जमानत बढ़ती रही। क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि बुधवार को एसीजेएम (प्रथम) की कोर्ट में वन विभाग के अधिवक्ता और आरोपियों के अधिवक्ता के बीच कई घंटे तक बहस हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील और वन विभाग द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर शंकर सेठ समेत सभी आरोपियों की अंतरिम जमानत खारिज कर दी और जेल भेजने के आदेश दिए। क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि शंकर सेठ समेत अन्य को लगातार मिल रही अंतरिम जमानत के खिलाफ जिला जज के यहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाने का आदेश तो दिया, साथ ही आरोपियों की अंतरिम जमानत को खारिज करने की याचिका को स्वीकार कर सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर कर दी।वन विभाग के मामले में एसीजेएम (प्रथम) में डालमिया फार्म हाउस में पेड़ काटने वाले आरोपियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई में 11 आरोपी हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
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Author: Vijay Singhal
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