हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मगोर्रा क्षेत्र के एक गांव की 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने मंगलवार को दस साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामकिशोर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ।
घटना 17 अक्तूबर 2023 की रात की है। 17 वर्षीय छात्रा निवासी मगोर्रा खेत में शौच को गई थी। रात नौ बजे घर लौटते समय गली के मोड़ पर ही पहले से ही आरोपी राजवीर छुपकर खड़ा था। छात्रा के आते ही वह मुंह दबाकर एक घर में खींच ले गया। दुष्कर्म के बाद पुलिस से शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। छात्रा घर पहुंची और मां को वारदात की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने मगोर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 19 अक्तूबर को आरोपी को सौंख रोड पर ईंट भट्ठे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
घटना 17 अक्तूबर 2023 की रात की है। 17 वर्षीय छात्रा निवासी मगोर्रा खेत में शौच को गई थी। रात नौ बजे घर लौटते समय गली के मोड़ पर ही पहले से ही आरोपी राजवीर छुपकर खड़ा था। छात्रा के आते ही वह मुंह दबाकर एक घर में खींच ले गया। दुष्कर्म के बाद पुलिस से शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। छात्रा घर पहुंची और मां को वारदात की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने मगोर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 19 अक्तूबर को आरोपी को सौंख रोड पर ईंट भट्ठे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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Author: Vijay Singhal
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