हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे एफटीसी द्वितीय सुशील कुमार की अदालत ने शनिवार को दामाद की हत्या में ससुर सहित पांच ससुरालियों को उम्रकैद व प्रत्येक को 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले की सबसे खास बात यह रही कि अदालत में मृतक की साली ने जीजा की हत्या की सच्चाई बयां करते हुए पिता व भाई सहित परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ गवाही दी। इधर, मृतक की बेटी ने भी पिता की हत्या के संबंध में चश्मदीद के तौर पर बयान दिए। कोर्ट ने मृतक की साली की गवाही को आधार बनाते हुए सजा सुनाई। सजा पाते ही दोषी अदालत में फूट-फूट कर रोने लगे। दोपहर बाद उनको सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि एक सितंबर 2012 को ग्राम पींगरी, शेरगढ़ निवासी सुभाष का शव बरसाना थाना क्षेत्र के कामा रोड पर ग्राम लौहारवाटी में बलवीर के खेत में पेड़ के पास पड़ा मिला था। उसके पेट में गोली लगी थी। शव की पहचान होने पर मृतक के पिता प्रताप को बुलाया गया। उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इधर, मृतक की बेटी ने भी पिता की हत्या के संबंध में चश्मदीद के तौर पर बयान दिए। कोर्ट ने मृतक की साली की गवाही को आधार बनाते हुए सजा सुनाई। सजा पाते ही दोषी अदालत में फूट-फूट कर रोने लगे। दोपहर बाद उनको सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि एक सितंबर 2012 को ग्राम पींगरी, शेरगढ़ निवासी सुभाष का शव बरसाना थाना क्षेत्र के कामा रोड पर ग्राम लौहारवाटी में बलवीर के खेत में पेड़ के पास पड़ा मिला था। उसके पेट में गोली लगी थी। शव की पहचान होने पर मृतक के पिता प्रताप को बुलाया गया। उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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Author: Vijay Singhal
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