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नगर निगम में स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन

ByVijay Singhal

Mar 8, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नगर निगम मथुरा-वृंदावन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कूड़ा कलेक्शन यूजर चार्ज की रसीद अनिवार्य किए जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पार्षदों ने इस पर आपत्ति जताते हुए मंडलायुक्त को अवगत करवाया है। वार्ड नंबर 37 के पार्षद राजीव कुमार सिंह और वार्ड नंबर 35 की निवर्तमान पार्षद कुसुमलता सिंह ने कमिश्नर आगरा को भेजे पत्र में बताया कि नगर निगम ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए कूड़ा कलेक्शन यूजर चार्ज अनिवार्य कर दिया है। जन्म लेने एवं मृत्यु होने पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम 21 दिनों में जारी होने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की शर्त नहीं थोपी जा सकती, लेकिन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। किसी व्यक्ति के पास कूड़ा कलेक्शन की रसीद नहीं है तो उससे विभाग में ही पैसे जमा कराए जा रहे हैं। यदि किसी बाहरी व्यक्ति की संतान ने मथुरा में जन्म लिया तो उसके बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र कैसे बन पाएगा। दरअसल बाहरी व्यक्ति के पास तो कूड़ा कलेक्शन की रसीद होगी नहीं। पार्षद राजीव कुमार सिंह ने कहा है कि अपर आयुक्त का आदेश नियम, अधिनियम एवं शासनादेश के विरुद्ध है। अनिल कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम ने कहा जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए कूड़ा कलेक्शन यूजर चार्ज की रसीद अनिवार्य करने का आदेश नहीं दिया गया है, यह केवल जनता को नगर निगम की सेवाओं के बदले टैक्स जमा करने के प्रति जागरूक करने के लिए है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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