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धोखाधड़ी के आरोपी इमरान की 91 करोड़ की संपत्ति सीज करने के आदेश

ByVijay Singhal

Jan 20, 2024
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हिदुस्तान 24 टीबी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वृंदावन थाने में दर्ज धोखाधड़ी के आरोपी इमरान पर गैंगस्टर के मुकदमे में उसकी 91 करोड़ की संपत्ति को सीज करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी हो गए हैं। जैंत थाना इंस्पेक्टर अजय वर्मा गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने इमरान द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को सीज के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी थी। इमरान खान पुत्र स्वः आजम खान निवासी पल्ला, नूंह (हरियाणा) व हाल निवासी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली पर जैंत व वृंदावन इलाके में फर्जी जमीन दिखा कर लोगों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने इमरान व उसकी पत्नी श्याहरूनी खान पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। वृंदावन थाने में इमरान के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। जैंत पुलिस इंस्पेक्टर अजय वर्मा इसके विवेचक हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमरान खान की संपत्ति सीज करने के आदेश जारी किए हैं। जेडी चंद्रपाल चौधरी व एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि इमरान व उसकी पत्नी की करीब 91 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही इमरान के सभी बैंक खातों को सीज करने के आदेश भी कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इमरान और उसकी पत्नी के नाम पर हरियाणा में भी जमीन है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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