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अदालत का आदेश लेकर पहुंचा कोर्ट अमीन

ByVijay Singhal

Dec 22, 2023
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हिदुस्तान 24 टीबी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा। सौंख स्थित श्री अनंगपाल तोमर शिक्षा समिति द्वारा संचालित महात्मा गांधी स्मारक इंटर काॅलेज की प्रबंध समिति द्वारा क्रीड़ास्थल पर बनाई जा रहीं 15 दुकानों के निर्माण कार्य पर अदालत ने रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को रोक का आदेश लेकर अमीन क्रीड़ास्थल पर पहुंचा। अमीन ने मौके का निरीक्षण किया, बताया कि वह रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। प्रबंध समिति द्वारा क्रीड़ास्थल पर बनाई जा रहीं दुकानों के निर्माण पर अदालत द्वारा 19 दिसंबर को रोक लगाने का आदेश दिया गया था। बृहस्पतिवार को दोपहर करीब दो बजे कोर्ट के आदेश को लेकर अमीन मौके पर पहुंचा। वादी आकाश व मेघश्याम ने अमीन को दिशाओं का सत्यापन कराया। अमीन ने क्रीड़ास्थल की चारों दिशाओं को सत्यापन किया। बताते हैं उन्होंने प्रबंधक से दुकानों का निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा। वहीं अदालत के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुकने पर वादी पक्ष सहित लोगों ने हंगामा काटा। उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं अमीन द्वारा तैयार रिपोर्ट 19 जनवरी तक कोर्ट में पेश की जाएगी। गौरतलब है काॅलेज के क्रीड़ास्थल पर वर्ष 1984 में दुकान बनाने की नींव रखी थी। इस पर सौंख निवासी वीरी सिंह व आरामी, बछगांव निवासी श्यामलाल ने न्यायालय सिविल जज मथुरा में वाद दायर किया। अदालत ने दुकानों के निर्माण और पट्टा आवांटन पर रोक लगा दी। करीब 40 वर्ष बाद पिछले दस दिन से काॅलेज प्रबंधन समिति द्वारा फिर से दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। इस पर प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, दीपक चौधरी, वेदपाल सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं नगला अड्डा सींगापट्टी निवासी आकाश ने अपर सिविल जज कोर्ट में वाद दायर किया था।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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